कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पॉलिसी ऑफ म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की CSR पॉलिसी में ये गतिविधियाँ शामिल हैं:
(i) भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करना, [‘‘स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना, जिसमें बचाव वाली स्वास्थ्य सेवा भी शामिल है’’] और स्वच्छता [जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल है] और सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना।
(ii) शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें खास शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल शामिल हैं, खासकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए; और आजीविका बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट।
(iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और हॉस्टल बनाना, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएँ बनाना, और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय करना।
(iv) पर्यावरण की स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि-वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना [जिसमें गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्वच्छ गंगा कोष में योगदान शामिल है]।
(v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा करना, जिसमें ऐतिहासिक महत्व की इमारतों और जगहों और कलाकृतियों का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक पुस्तकालय बनाना, और पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और उनका विकास करना शामिल है।
(vi) सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उन पर निर्भर लोगों [केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और केंद्रीय अर्ध-सैन्य बल (CPMF) के पूर्व सैनिकों और विधवाओं सहित उन पर निर्भर लोगों] के फ़ायदे के लिए उपाय करना।
(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग देना।
(viii) प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष [या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष (PM CARES फंड)] या केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत व कल्याण के लिए बनाए गए किसी अन्य फंड में योगदान देना।
(ix)
(a) विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में योगदान देना, जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा फंड दिया जाता है और
(b) सार्वजनिक रूप से फंड पाने वाले विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs), राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग (DST), फार्मास्यूटिकल्स विभाग, आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकायों जैसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के तहत स्थापित स्वायत्त निकायों में योगदान देना, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में रिसर्च करने में लगे हुए हैं।
(x) ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए।
(xi) झुग्गी-बस्ती (स्लम) क्षेत्र के विकास के लिए। स्पष्टीकरण.- इस मद के उद्देश्यों के लिए, ‘झुग्गी-बस्ती क्षेत्र’ शब्द का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र से होगा जिसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी कानून के तहत ऐसा घोषित किया गया हो। (xii) आपदा प्रबंधन के लिए, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियां शामिल हैं।
(xii) आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं।


